ऑडिट वाले खातों के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न आख़िरी तारीख़

ऑडिट रिपोर्ट की नई आख़िरी तारीख़ पहलेसित॰302026 अब अक्टू॰212026 बीत गई
रिटर्न की नई आख़िरी तारीख़ पहलेअक्टू॰312026 अब नव॰212026 27 दिन में

अगर आपके खातों का ऑडिट होना ज़रूरी है, तो अब आपके पास अपना सालाना इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय है।

केंद्र सरकार 24 October 2026 को जाँचा गया इनकम टैक्स e-Filing
क्या बदला: सर्कुलर नंबर 07/2026 ने ऑडिट वाले लोगों के लिए रिटर्न भरने की तारीख़ बढ़ाकर 21 November 2026 और ऑडिट रिपोर्ट की तारीख़ बढ़ाकर 21 October 2026 कर दी।

चरण

  1. News & e-Campaigns खोलें
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  2. तारीख़ बदलने वाली ख़बर ढूँढें
    वह ख़बर ढूँढें जो As per Circular No.07/2026 शब्दों से शुरू होती है।
  3. सर्कुलर पढ़ने के लिए Click here चुनें
    यह आपको ख़बर के आख़िर में मिलेगा। इससे सर्कुलर नंबर 07/2026 खुलता है।
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  4. जाँचें कि आप इसमें आते हैं या नहीं
    सर्कुलर में बताए गए, कौन-कौन इसमें आता है, उस सूची के तीन समूहों से अपना मिलान करें।
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  5. पक्का करें कि ऑडिटर की रिपोर्ट जमा हो चुकी है
    आपके खातों पर ऑडिटर की रिपोर्ट की नई आख़िरी तारीख़ निकल चुकी है। अपने ऑडिटर से पूछ लें कि रिपोर्ट जमा हो गई है।
  6. होम पेज पर Login पर क्लिक करें
    अपना सालाना इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरने के लिए e-Filing पोर्टल में लॉग इन करें।
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  7. e-File के नीचे Income Tax Return खोलें
    March 2026 में ख़त्म हुए साल में कमाई गई आमदनी वाला टैक्स वर्ष (2026-27) चुनें।
  8. आखिरी चरण के बाद
    अगर आप इसमें आते हैं, तो नई आख़िरी तारीख़ से पहले e-Filing पोर्टल पर अपना सालाना इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरें
    अपने खातों पर ऑडिटर की रिपोर्ट और फ़ॉर्म भरने का सबूत संभालकर रखें
    तारीख़ों में आगे कोई बदलाव हो तो उसके लिए News & e-Campaigns देखते रहें

ज़रूरी तारीख़ें

  1. सित॰282026
    सर्कुलर नंबर 07/2026 की तारीख़
    जिस दिन टैक्स बोर्ड ने यह आदेश जारी किया
  2. सित॰302026
    ऑडिट रिपोर्ट की पुरानी आख़िरी तारीख़
    आपके खातों पर ऑडिटर की रिपोर्ट की पहले वाली तारीख़
  3. अक्टू॰212026
    ऑडिट रिपोर्ट की नई आख़िरी तारीख़
    ऑडिटर की रिपोर्ट की बढ़ाई गई तारीख़। यह अब निकल चुकी है
  4. अक्टू॰312026
    रिटर्न की पुरानी आख़िरी तारीख़
    इसमें आने वाले लोगों के लिए फ़ॉर्म भरने की पहले वाली आख़िरी तारीख़
  5. नव॰212026
    रिटर्न की नई आख़िरी तारीख़
    अगर आप इसमें आते हैं तो अपना रिटर्न इस दिन तक भर दें

यह किसके लिए है

वे कंपनियाँ जो निर्धारण वर्ष (आपकी आमदनी जिस साल हुई उसके अगला साल) 2026-27 के लिए रिटर्न भरती हैं
कंपनी के अलावा वे लोग जिनके खातों का ऑडिट होना ज़रूरी है
ऑडिट वाली फ़र्मों के पार्टनर, और कुछ मामलों में उनके पति या पत्नी
ऐसे ग्राहकों की मदद करने वाले ऑडिटर और अकाउंटेंट
आपका रिटर्न निर्धारण वर्ष (आपकी आमदनी जिस साल हुई उसके अगला साल) 2026-27 के लिए है (साल 2025-26 की आमदनी)
आप कंपनी हैं, या कंपनी के अलावा ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खातों का ऑडिट होना ज़रूरी है, या ऑडिट वाली फ़र्म के पार्टनर हैं (या कुछ मामलों में उस पार्टनर के पति या पत्नी हैं)
धारा 92E (क़ानून का क्रमांक वाला नियम) (ट्रांसफ़र प्राइसिंग) आप पर लागू नहीं होती; उन मामलों की आख़िरी तारीख़ अलग है

आपको क्या चाहिए

  • सर्कुलर नंबर 07/2026
  • आपके खातों पर ऑडिटर की रिपोर्ट
  • PAN और e-Filing पोर्टल का लॉगिन
  • हिसाब-किताब की बहियाँ और बैंक स्टेटमेंट
  • फ़ॉर्म 26AS और AIS टैक्स स्टेटमेंट
पोर्टल पर फ़ॉर्म भरना: जो पन्ने पढ़े गए उनमें रकम नहीं दी गई है
देर से भरने का शुल्क: अगर आमदनी ₹5,00,000 तक है तो ₹1,000, नहीं तो ₹5,000
ब्याज: न चुकाए गए टैक्स पर महीने का 1%

यह कहाँ मिलेगा

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अगर कुछ गड़बड़ हो

मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे खातों का ऑडिट ज़रूरी है या नहीं
अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें। कंपनियाँ, कंपनी के अलावा वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट होता है, और ऑडिट वाली फ़र्मों के पार्टनर इस समूह में आते हैं।
मेरे ऑडिटर ने अभी रिपोर्ट जमा नहीं की है
आपके खातों पर ऑडिटर की रिपोर्ट की नई आख़िरी तारीख़ निकल चुकी है, इसलिए अभी अपने ऑडिटर से बात करें। हमने जो पन्ने पढ़े उनमें यह नहीं लिखा कि यह तारीख़ चूक जाने पर आगे क्या होता है।
अगर मैं नई आख़िरी तारीख़ के बाद फ़ॉर्म भरूँ तो क्या होगा?
आख़िरी तारीख़ के बाद फ़ॉर्म भरने पर अतिरिक्त पैसे लगते हैं, और न चुकाए गए टैक्स पर हर महीने या महीने के हिस्से के लिए ब्याज चलता है। अगर आप फ़ॉर्म भरने की आख़िरी तारीख़ से पहले पूरा टैक्स चुका देते हैं, तो ब्याज से बच जाते हैं।
कोई फ़ोन करके मेरा OTP (एक बार काम आने वाला पासवर्ड) या पासवर्ड माँग रहा है
फ़ोन या मैसेज करने वाले किसी भी व्यक्ति को OTP या पासवर्ड कभी न बताएँ। इनकम टैक्स विभाग इसे नहीं माँगता।

आधिकारिक मदद

सरकारी वेबसाइट
www.incometax.gov.in
सरकारी पेज
www.incometax.gov.in/iec/foportal/latest-news

इस पेज के शब्द

ITRइनकम टैक्स रिटर्न। सालाना फ़ॉर्म जिसमें आप सरकार को अपनी आमदनी और टैक्स बताते हैं।
AY (निर्धारण वर्ष)वह टैक्स वर्ष जिसमें आप पिछले साल की आमदनी के लिए रिटर्न भरते हैं। यहाँ यह 2026-27 है।
ऑडिट रिपोर्टचार्टर्ड अकाउंटेंट (ऑडिटर) की रिपोर्ट, जो आपके कारोबार के खातों की जाँच करता है।
CBDTकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)। सरकार की वह संस्था जो इनकम टैक्स के नियम बनाती है।
सर्कुलरटैक्स बोर्ड की आधिकारिक चिट्ठी, जो लोगों को किसी नियम या तारीख़ के बदलाव की जानकारी देती है।
e-Filing पोर्टलइनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट, जहाँ आप अपना रिटर्न ऑनलाइन भरते हैं।
देर से भरने का शुल्करिटर्न आख़िरी तारीख़ के बाद भरने पर लगने वाले अतिरिक्त पैसे।

स्रोत और हमने कैसे जाँचा

आधिकारिक स्रोत से आखिरी बार जाँचा गया: 24 October 2026

जिन बातों की जाँच नहीं हो सकी

हमने 24 October 2026 को सरकारी पन्ने पढ़े थे। हमने हर क़दम को ख़ुद आज़माकर नहीं देखा है, इसलिए अगर कोई स्क्रीन अलग दिखे तो सरकारी वेबसाइट जो दिखाए उसी के अनुसार चलें।